Fundamental Duties (मूल कर्तव्य ) in hindi
Hi friends आज मै आप सभी के लिए राज्यव्यवश्था से एक महत्वपूर्ण टॉपिक मूल कर्तव्य लेकर आया जो आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओ के लिए उपयोगी है
मूल कर्तव्य
यह संविधान के भाग -4 में भाग -4 (क ) जोड़ा गया अनुच्छेद 51 (क ) .
- यह सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। पहले यह 8 थे वर्त्तमान में इनकी संख्या 11 है।
- श्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर मूल कर्तव्य संविधान के भाग -4 में 4 (क ) जोड़ कर सामिल किये गए। अनुच्छेद -51 (क ) में 1 से 11 तक मूल कर्तव्य दिए गए है। यह मूल कर्तव्य न्यायालय
- द्वारा परिवर्तनीय नहीं है।
- भाग-4 (क ) के अनुच्छेद-51 (क ) A से K तक इनका वर्णन है।
- A -भारतीय संविधान का पालन करे उसके आदर्शों ,राष्ट्र ध्वज ,राष्ट्रगान का सम्मान करे।
- B-स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को ह्रदय में संजोये रखे।
- C-भारत की सम्प्रभुता ,एकता ,अखंडता की रक्षा करे।
- D-देश की रक्षा करे।
- E-लोक समरसता ,समान भातृत्व की भावना का निर्माण करे।
- F-सामाजिक संस्कृति एवं गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें एवं उसका परिरक्षण करें।
- G-पर्यावरण ,वन्य जीवों की रक्षा ,संवर्धन ,प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखे।
- H- वैज्ञानिक दृष्टि कोण व ज्ञानार्जन की भावना का विकास।
- I-सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा।
- J-व्यक्तिगत व सामूहिक गतिविधियों में उत्कर्ष एवं प्रगति की नई ऊंचाइयों को छू ले।
- K-बच्चों को स्कूल भेजें (6 से 14 वर्ष तक ) 86वें संविधान संशोधन 2002 में सामिल किया गया।
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